सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर SC में सुनवाई, वांगचुक के NSA के तहत किया गया है गिरफ्तार
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गीतांजलि ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध थी।
सुप्रीम कोर्ट आज सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गीतांजलि ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध थी।
वांगचुक वर्तमान में जोधपुर जेल में हैं। उन्हें 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चार लोग मारे गए थे।
सोनम के अलावा, लेह की स्थानीय जेल में बंद 56 प्रदर्शनकारियों में से 26 को 2 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया। उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया गया। तीस अभी भी जेल में हैं।
वांगचुक की पत्नी बोलीं- एक हफ्ता बीता, डिटेंशन ऑर्डर कॉपी नहीं मिली
गीतांजलि ने 2 अक्टूबर को X पर एक पोस्ट में लिखा था- 7 दिन बाद भी मुझे सोनम की सेहत, हालत और नजरबंदी के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गीतांजलि ने वांगचुक के खिलाफ NSA लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया था।
अंगमो ने कहा था कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जो नियमों का उल्लंघन है। दरअसल, अंगमो ने वकील सर्वम ऋतम खरे के जरिए दायर याचिका में वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है।
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