पंजाब में 1158 सहायक प्रोफेसर की भर्ती रद्द
यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब 6 महीने बाद फिर से भर्ती की जाएगी।

सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के फैसले को रद्द कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब 6 महीने बाद फिर से भर्ती की जाएगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ कई आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साल 2022 में होने वाली इस भर्ती को रद्द कर दिया था।
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