RBI ने लिया बड़ा एक्शन: 4 बैंकों और एक फिनसर्व कंपनी पर लगाया जुर्माना
RBI समय-समय पर वित्तीय संस्थानों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर नज़र रखता है और कंपनियों और बैंकों पर नज़र रखने के लिए जुर्माना जैसी कार्रवाई भी करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SG फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर पंजीकरण प्रमाणपत्र से जुड़ी कुछ शर्तों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है। SG फिनसर्व को पहले मुंगीपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था। RBI समय-समय पर वित्तीय संस्थानों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर नज़र रखता है और कंपनियों और बैंकों पर नज़र रखने के लिए जुर्माना जैसी कार्रवाई भी करता है।
RBI ने सोमवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय ब्योरे में अन्य बातों के अलावा पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) से जुड़ी विशेष शर्तों का पालन न करने का खुलासा किया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने जारी किए गए COR में विशेष शर्तों का पालन न करने के बावजूद लोगों से जमा के रूप में पैसा लिया और कर्ज दिया। अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना रिजर्व बैंक ने
अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना
बैंक पर यह जुर्माना वित्तीय मानदंडों को मजबूत करने और 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। छोटे या ग्रामीण बैंकों में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आरबीआई बैंकों का नियामक है और समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है।
तीन अन्य सहकारी बैंकों पर RBI की कार्रवाई
इसके अलावा, तीन अन्य सहकारी बैंकों पर कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड-भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड-आंध्र प्रदेश।
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