Punjab : जालंधर में सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत, रात 12 बजे तक खुलेंगे Club, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जालंधर शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
जालंधर शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि अब सभी रेस्टोरेंट, क्लब और फूड आउटलेट रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे।
रात 11:30 बजे के बाद नए ऑर्डर पर रोक
निर्देशों के मुताबिक, रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या खाने-पीने की जगह पर नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को ऐंट्री की अनुमति होगी। नशीले पदार्थों की दुकानों और बार से जुड़े परिसर भी रात 12 बजे या लाइसेंस में तय समय के अनुसार बंद किए जाएंगे।
मैरिज पैलेस पर हथियार ले जाना प्रतिबंधित
पुलिस कमिश्नर ने आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 32 के तहत विवाह समारोह, पार्टियों, मैरिज पैलेस, होटल, हॉल और धार्मिक स्थलों में हथियार लेकर जाने पर पूरी तरह रोक लगाया है। इसके साथ ही हथियारों का प्रदर्शन करने, हथियारों के साथ फोटो या वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ऐसे कंटेंट को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, स्नैपचैट आदि प्लेटफॉर्म पर शेयर करना अब कानूनी अपराध माना जाएगा।
नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर रोक
आदेशों में कहा गया है कि किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाषा या सोशल मीडिया पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने कहा कि ऐसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
7 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे आदेश
धनप्रीत कौर द्वारा जारी ये सभी आदेश 7 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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