पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र से बिजली पर टैक्स नहीं ले सकती पंजाब सरकार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बिजली बिल पर टैक्स वसूलने से रोक लगा दी है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बिजली बिल पर टैक्स वसूलने से रोक लगा दी है। दरअसल केंद्र सरकार की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, पंजाब से खरीदकर कटोनमेंट एरिया में बिजली सप्लाई करती है। जिसपर अब तक पंजाब सरकार रक्षा मंत्रालय से टैक्स लेती आई है।
17 साल बाद लगा पंजाब सरकार को झटका
लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि ये सेवा रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसलिए राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। जिसपर हाईकोर्ट ने मंजूरी देते हुए पंजाब को 2007 में टैक्स के तौर पर वसूले गए 4.5 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। याचिका में यह कहा गया कि राज्य सरकार को केंद्रीय संस्थानों पर टैक्स नहीं थोपना चाहिए। 17 साल बाद आए इस फैसले से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब राज्य सरकार को यह रकम लौटानी होगी। कोर्ट ने साफ किया कि केंद्र के मामलों में राज्य सरकार की टैक्स पॉलिसी लागू नहीं होती।
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