पंजाब DGP समेत 3 IAS अधिकारियों पर लगा जुर्माना, HC ने मोडिफाइड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के दिए थे निर्देश
यह राशि अधिकारियों की सैलरी से वसूल कर पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई जाएगी।
पंजाब डीजीपी गौरव यादव समेत चार आईएएस अधिकारियों पर अवमानना मामले में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ ये ये जुर्माना राज्य में अवैध रूप से चल रहे मोडिफाइड वाहनों के खिलाफ अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है। यह राशि अधिकारियों की सैलरी से वसूल कर पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई जाएगी। यह दो लाख रुपये का जुर्माना पहले लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त होगा।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों का रवैया कोर्ट के आदेशों के प्रति लगातार और जानबूझकर अवमानना को दर्शाता है। जस्टिस सुदप्ति शर्मा ने यह आदेश शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
यह अवमानना याचिका 20 सितंबर 2023 के उस आदेश के उल्लंघन से संबंधित है जिसमें हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अवैध रूप से संशोधित वाहनों पर प्रभावी व नियमित कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।
अदालत ने पाया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद अधिकारी अब तक संतोषजनक रिपोर्ट भी दाखिल नहीं कर पाए हैं।
What's Your Reaction?