पंजाब में पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, कैबिनेट बैठक में संशोधन को मंजूरी
पंजाब सरकार ने गुरुवार को पंजाब पंचायत नियमों में संशोधन करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब कोई भी व्यक्ति पार्टी चिन्ह पर सरपंच और पंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
पंजाब सरकार ने गुरुवार को पंजाब पंचायत नियमों में संशोधन करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब कोई भी व्यक्ति पार्टी चिन्ह पर सरपंच और पंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इससे गांवों में मतदाताओं में राजनीतिक आधार पर विभाजन नहीं होगा।
विधानसभा में पेश हो प्रस्ताव
बता दें कि पंजाब पंचायत चुनाव नियमों की धारा 12 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अंतिम मंजूरी के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। पिछली कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को लाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन इसे स्थगित रखा गया था।
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