कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया, 1 अप्रैल को होगा सजा का एलान
बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह, जो जालंधर के ताजपुर में 'द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम' चलाते हैं, पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं।

मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को विवादित पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला 2018 में जीरकपुर में दर्ज किया गया था, जिसमें पादरी पर एक महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने अब इस मामले में सजा का एलान 1 अप्रैल को करने का निर्णय लिया है।
बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह, जो जालंधर के ताजपुर में 'द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम' चलाते हैं, पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2018 में, उन्हें एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह दिल्ली भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पादरी बजिंदर सिंह एक महिला और युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह वीडियो चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय का बताया जा रहा है और इससे उनकी छवि और भी खराब हुई है।
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