प्रदेश में नहीं हो रहा अवैध खनन, विपक्ष के बयान तथ्य से परे और निराधार- कृष्ण लाल पंवार

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विपक्ष द्वारा अवैध खनन के संबंध में की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं खनन क्षेत्रों का दौरा किया है और कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है।

Jan 9, 2025 - 17:11
Jan 9, 2025 - 17:19
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प्रदेश में नहीं हो रहा अवैध खनन, विपक्ष के बयान तथ्य से परे और निराधार- कृष्ण लाल पंवार
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एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विपक्ष द्वारा अवैध खनन के संबंध में की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं खनन क्षेत्रों का दौरा किया है और कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। विपक्ष के बयान तथ्य से परे और निराधार हैं।
कृष्ण लाल पंवार हरियाणा सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने फिरोजपुर झिरका की उस पहाड़ी का भी दौरा किया। उस जगह से 10 फुट की दूरी पर राजस्थान का खसरा नंबर-62 है, जहां पर माइनिंग चल रही है।उस पहाड़ के अंदर ब्लास्ट होने से हमारी तरफ के पहाड़ भी खिसक सकते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

मंत्री ने कहा कि उन्होंने दादरी जिले के बाढ़डा क्षेत्र के पिचौपा गांव का भी दौरा किया। उस गांव में माइनिंग पूरी तरह से बंद है। माइनिंग जोन में कोई खनन नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र में एक स्टोन क्रैशर है, जहां शिव शक्ति स्टोन क्रैशर की बेल्ट से एक पत्थर स्लिप होकर एक सुभाष नाम के मजदूर के पैर में लगा, जिससे उसके पैर पर मामूली चोट आई। उसका ईलाज करवा दिया गया। इसके अलावा, दादारी जिले के कलियाणा गांव में खसरा नंबर-216 में एसबीपीआईएल माइनिंग कम्पनी के द्वारा सरकार का लगभग 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवाया था। इस फर्म को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए।

पंचायती जमीन पर काबिज लोगों को दिया जाएगा मालिकाना हक

विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 20 वर्ष या इससे अधिक समय से पंचायती जमीन पर 500 गज तक काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया। इसके अनुसार, 20 वर्ष या इससे अधिक के कब्जाधारी को मालिकाना हक दिया जाएगा। वर्ष 2000 से पहले किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन पर मकान बना लिया, तो वह मकान तालाब के अंदर न आता हो, फिरनी को प्रभावित न करता हो और कृषि भूमि में न आता हो, तो उनको कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा

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