मूवी देखने जाते हैं ? थिएटर में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का सच जानें !
सिनेमा प्रेमियों के लिए फिल्म देखना एक खास अनुभव होता है। लोग फैमिली या दोस्तों के साथ मूवी का टिकट बुक कर सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन कई बार तय समय पर फिल्म शुरू नहीं होती और उसकी जगह लंबी-लंबी विज्ञापन क्लिप्स दिखाई जाती हैं। ऐसा लगभग हर थिएटर में होता है, जहां मूवी के निर्धारित समय से पहले 25-30 मिनट तक विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस पर हाल ही में एक उपभोक्ता अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है और PVR INOX पर जुर्माना लगाते हुए सख्त टिप्पणी की है।

क्या है पूरा मामला?
बेंगलुरु के रहने वाले एक व्यक्ति ने PVR, INOX और बुक माई शो के खिलाफ उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले 25-30 मिनट तक विज्ञापन दिखाए गए, जिससे उनका समय बर्बाद हुआ और उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद थिएटर कंपनियों को फटकार लगाई और निम्नलिखित आदेश दिए:
- शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए।
- मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 8,000 रुपये का भुगतान किया जाए।
- 1 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किए जाएं।
क्या हैं विज्ञापन दिखाने के नियम?
मामले की सुनवाई के दौरान PVR ने दलील दी कि फिल्म शुरू होने से पहले दिखाए गए विज्ञापनों में सरकार की सार्वजनिक सेवा घोषणाएं शामिल थीं। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि:
- सिनेमा हॉल केवल 10 मिनट के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन दिखा सकते हैं।
- फिल्म शुरू होने से पहले अनावश्यक विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते।
- अगर कोई विज्ञापन दिखाना आवश्यक है, तो इसे इंटरवल के दौरान दिखाया जाना चाहिए।
अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या करें?
अगर आप भी किसी थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और मूवी के तय समय से पहले 20-30 मिनट तक विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो आप इस मामले में उपभोक्ता अदालत का रुख कर सकते हैं। इसके लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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