केजरीवाल ने LG को लिखा पत्र, CM की जगह तिरंगा फहराने के लिए इस व्यक्ति का दिया नाम

हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है, जिससे पता चलता है कि आप सुप्रीमो कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

Aug 7, 2024 - 12:17
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केजरीवाल ने LG को लिखा पत्र, CM की जगह तिरंगा फहराने के लिए इस व्यक्ति का दिया नाम
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। सीएम केजरीवाल ने यह पत्र 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर लिखा है। एलजी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा झंडा फहराएंगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है।

हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है, जिससे पता चलता है कि आप सुप्रीमो कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ सबूतों का घेरा बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के था या अवैध था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने 48 पन्नों के फैसले में कहा, "गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा पाए, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।" उन्होंने कहा कि प्रतिवादी (सीबीआई) के कृत्यों से किसी दुर्भावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि एजेंसी ने पर्याप्त सबूत एकत्र होने और अप्रैल, 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू की।

अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।

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