कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा HC से झटका, मानहानि की शिकायत रद्द करने की याचिका खारिज
कौर ने आरोप लगाया था कि कंगना के बयान ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने साल 2021 में बठिंडा में उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले में रुका हुआ ट्रायल फिर से शुरू होगा।
दरअसल, यह मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा है, उस वक्त कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर बठिंडा की निवासी मोहिंदर कौर की तस्वीर साझा की थी और दावा किया था कि महिलाओं को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। जिसके बाद कंगना की इस पोस्ट से लोगों में आक्रोश फैल गया और मोहिंदर कौर ने जनवरी 2021 में उनके खिलाफ बठिंडा की स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कौर ने आरोप लगाया कि कंगना के बयान ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है।
कंगना ने इसी शिकायत को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था, उनकी दलील थी कि उनका बयान सामान्य टिप्पणी था और इसमें किसी की मानहानि का इरादा नहीं था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई बठिंडा कोर्ट में होगी।
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