हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 4 साल से बड़े बच्चे को भी लगाना होगा हेलमेट
आदेश में कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए नया आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब हरियाणा और पंजाब में चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी बाइक पर बैठने से पहले हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह हेलमेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का होना चाहिए।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि इस नियम में सिख पुरुषों को पगड़ी पहनने की स्थिति में यह छूट मिलेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब पुलिस से बिना हेलमेट दो पहिया चलाने वालों और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने आदेश में केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। यह भी कहा कि हेलमेट ऐसा होना चाहिए कि दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा करे। आदेश में कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए।
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