किसानों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, एक और शुल्क किया माफ
एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लगातार प्रदेश के हर वर्ग के हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अभ किसान वर्ग के हित में एक और बढ़ा फैसला लिया है।
किसान हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए हरियाणा सरकार ने ट्रांसफार्मर के चोरी और खराब होने की स्थिति में उनसे कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है। यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
इस नियम में किया संशोधन
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार 15 जनवरी 2024 को अधिसूचित एचईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन 2014 में संशोधन किया गया है।
अब नहीं लगेगा कोई शुल्क
अब उपभोक्ताओं से ट्रांसफार्मर के चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने की स्थिति में बदलने या मरम्मत करवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जबकि पहले उपभोक्ताओं द्वारा ट्रांसफार्मर के वारंटी में खराब और चोरी होने पर उसकी कीमत का 20 प्रतिशत तथा वारंटी खत्म होने पर बदलने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कीमत का 10 प्रतिशत शुल्क जमा करवाया जाता था।
ट्रांसफार्मर बदलने या मरम्मत करने की एवज में किसानों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता था, इसे देखते हुए ही सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया है, ताकि किसानों पर अतिरिक्त लागत का बोझ न पड़े। इस कदम से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
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