सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी ये बड़ी सौगात, 1.20 लाख लोगों को होगा लाभ

सीएम सैनी 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए बिल पास करते समय बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी तक सरकार ने अध्यादेश जारी किया था।

Nov 11, 2024 - 16:49
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सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी ये बड़ी सौगात, 1.20 लाख लोगों को होगा लाभ
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हरियाणा के 1.20 लाख कैजुअल कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आगामी विधानसभा सत्र में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सीएम सैनी 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए बिल पास करते समय बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी तक सरकार ने अध्यादेश जारी किया था।

हरियाणा में पांच साल के लिए अनुबंध पर काम कर रहे 1 लाख 20 हजार कैजुअल कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक सेवाएं देने के फैसले को विधानसभा में मंजूरी मिलेगी। राज्य सरकार ने विधानसभा में पारित होने वाले बिल का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत और 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले तदर्थ आधार पर कार्यरत सभी कैजुअल कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति की आयु तक सुनिश्चित होंगी।

इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने है। लेकिन इससे पहले अगर बिल विधानसभा में पास हो जाता है तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह स्थाई कानून बन जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की 58 साल तक नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट बैठक में जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अब 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें वे विधेयक भी शामिल हैं, जिनके अध्यादेश पहले ही जारी हो चुके हैं।

लेकिन इन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में ही पेश किया जाना है। जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को भी ज्यों का त्यों पेश किया जाएगा। लेकिन जब इस पर चर्चा होगी तो सीएम सैनी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं।

स्थायी कर्मचारियों के समान होगा मूल वेतन

सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। यह कानून 14 अगस्त से लागू हो जाएगा, जब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अध्यादेश के रूप में इसे मंजूरी दी थी। 15 अगस्त तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान मूल वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।

न्यूनतम वेतनमान से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा

इसी तरह आठ साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। 10 साल से अधिक पुराने अनुबंध कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मातृत्व अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

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