दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप-2 नियम लागू, डीजल जनरेटर पर लगाया गया बैन
लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई है इसके अलावा निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने और सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से खतरा काफी बढ़ा गया है इसे देखते हुए जीआरएपी के दूसरे स्टेज नियम को आज से लागू कर दिया गया है इसके लागू होने के बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
जीआरएपी स्टेज 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की अपील गई है इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए और सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं वहीं, लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई है इसके अलावा निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने और सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
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