हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जुर्माना, इस साल वसूले इतने लाख
अगर आप हिमाचल से हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएं सावधान। क्योंकि आपको इसका इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है।
अगर आप हिमाचल से हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएं सावधान। क्योंकि आपको इसका इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। बता दें कि 2021 में हिमाचल सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है।
2024 में अभी तक 4 लाख का जुर्माना वसूल
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने 2024 में अभी तक 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। वर्ष 2023 में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से 8.49 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया था। वहीं 2022 में ऐसे लोगों से 9 लाख रुपये से भी ज्यादा जुर्माना वसूला गया था। ऐसे में अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास 100 ग्राम तक सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये, 100 से 500 ग्राम तक तक मिलने पर 1500 रुपये, 500 ग्राम से एक किलो तक मिलने पर 3 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने की मात्रा के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है।
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