दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का दिया आदेश
आदेश के अनुसार, 29 अप्रैल 2025 के बाद मौजूदा मेडिकल वीजा भी अमान्य हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के फैसले को सख्ती से लागू करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। अब केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा ही मान्य होंगे।
आदेश के अनुसार, 29 अप्रैल 2025 के बाद मौजूदा मेडिकल वीजा भी अमान्य हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है। हर उल्लंघन पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दिए थे। शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें तुरंत पाकिस्तान वापस भेजने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द करने के निर्देश भी जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। इसके साथ ही सभी राज्य अपने यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश करें और उनकी वापसी सुनिश्चित करें।
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