पंजाब में नगर निगम चुनाव की तारीख का हुआ एलान, राज्य में लगी आचार संहिता
पंजाब सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए पंजाब सरकार 2 सप्ताह के भीतर निगम चुनाव संबंधी शेड्यूल जारी करने और अगले 8 सप्ताह के अंदर चुनाव करवाने का आदेश दिया था।
पंजाब नगर निगम चुनाव के लिए आज से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब चुनाव आयोग के आयुक्त राज कमल चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब नगर निगम के लिए 21 दिसंबर को वोटिंग होगी जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 12 दिसंबर को रखी गई है और 13 दिंसबर को स्क्रूटनी होगी, 14 तारीख को नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं।
बता दें कि पंजाब में 5 नगर निगमों और 43 नगर परिषदों के लिए चुनाव होना है जिनमें फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना में नगर चुनाव करवाए जाने हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में नगर निगम चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक करवाए जाएंगे साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी है, जब तक सारी पक्रिया नहीं हो जाती है तब तक यह लागू रहेगी।
गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए थे कि 15 दिन के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए। राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया था जहां पंजाब सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए पंजाब सरकार 2 सप्ताह के भीतर निगम चुनाव संबंधी शेड्यूल जारी करने और अगले 8 सप्ताह के अंदर चुनाव करवाने का आदेश दिया था।
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