कर्नल बाठ से मारपीट मामले की जांच करेगी चंडीगढ़ पुलिस, हाई-कोर्ट ने दिया आदेश 

जांच टीम का नेतृत्व एक वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे, और पंजाब कैडर का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा

Apr 3, 2025 - 15:38
Apr 3, 2025 - 15:38
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कर्नल बाठ से मारपीट मामले की जांच करेगी चंडीगढ़ पुलिस, हाई-कोर्ट ने दिया आदेश 
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे पर कथित मारपीट के मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी है। यह आदेश 3 अप्रैल 2025 को दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को तीन दिनों के भीतर एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने और चार महीनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच टीम में पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

गौरतलब हो कि यह घटना 13-14 मार्च 2025 की रात पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल के पास एक ढाबे पर हुई थी, जहां कर्नल बाठ, उनकी पत्नी और बेटा खाना खा रहे थे। कथित तौर पर 12 पंजाब पुलिस कर्मियों, जिनमें चार इंस्पेक्टर शामिल थे, ने उन्हें और उनके बेटे को बेरहमी से पीटा। कर्नल का दावा है कि उनकी पहचान छीन ली गई, मोबाइल फोन ले लिया गया और उन्हें 'फर्जी एनकाउंटर' की धमकी दी गई।

FIR दर्ज करने में देरी और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कर्नल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने CBI या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ब्रार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार को मामले को चंडीगढ़ पुलिस को सौंपने पर सहमति देने का निर्देश दिया। अदालत ने पंजाब पुलिस द्वारा गठित SIT को भंग कर दिया और चंडीगढ़ पुलिस को नई SIT बनाने का आदेश दिया।

जांच टीम का नेतृत्व एक वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे, और पंजाब कैडर का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा

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