संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला : शिमला कोर्ट में आज होगी सुनवाई
मस्जिद कमेटी का दावा है कि उसने वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त की थी, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि एनओसी में यह स्पष्ट था कि उचित नक्शा पास करने के बाद ही निर्माण किया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद विवाद में आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला और सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दे रखी है।
बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहमद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथराइज्ड है या नहीं इसी को लेकर वक्फ बोर्ड को आज अदालत में इसका जवाब देना है।
गौरतलब हो कि नगर निगम आयुक्त के कोर्ट ने 5 अक्टूबर के संजौली मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेशों को मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने चुनौती दी थी और इसी मामले में कोर्ट के इस फैसले को वेलफेयर सोसाइटी ने डिफैक्टिड बताया था।
मस्जिद कमेटी का दावा है कि उसने वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त की थी, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि एनओसी में यह स्पष्ट था कि उचित नक्शा पास करने के बाद ही निर्माण किया जा सकता है।
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