Breaking : पंजाब में पंचायती चुनाव पर लगी रोक ! जानें वजह
जिन पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक करीब 250 पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे। गौरतलब है कि पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने वाले थे।
पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में करीब 250 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक करीब 250 पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे। गौरतलब है कि पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने वाले थे।
बताया जा रहा है कि जिन गांवों को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं, वहां चुनाव नहीं होंगे। याचिकाओं में नोटिफिकेशन, एनओसी आदि शामिल हैं, जिन पर फैसला सुनाया गया है। जिन इलाकों में याचिका दायर की गई है, वहां पर रोक है। बाकी सभी जगहों पर 15 अक्टूबर को मतदान होगा।
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