संभल की शाही जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रंगाई-पुताई पर रोक
रमजान से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

रमजान से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत देने से इनकार कर दिया है और केवल साफ-सफाई करने की अनुमति दी है। यह निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
हाईकोर्ट का फैसला और ASI की रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने मस्जिद कमेटी को एएसआई की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि फिलहाल मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है और सिर्फ सफाई का कार्य किया जाएगा। इससे पहले, गुरुवार को अदालत ने एएसआई को मस्जिद का निरीक्षण करने और यह बताने का आदेश दिया था कि वहां रंगाई-पुताई आवश्यक है या नहीं। एएसआई की तीन सदस्यीय टीम ने निरीक्षण के बाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने पेंटिंग की जरूरत से इनकार किया।
मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है
कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट मस्जिद कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आज भर का ही समय है, क्योंकि यदि आज चांद दिखा तो रमजान की शुरुआत हो जाएगी।
मस्जिद को लेकर विवाद
संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद पहले से जारी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद नहीं, बल्कि "हरि हर मंदिर" था, जिसे तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। इसको लेकर मस्जिद में एएसआई सर्वे भी कराया गया था, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।
क्या होगा आगे?
फिलहाल, अदालत के आदेशानुसार, एएसआई की निगरानी में मस्जिद में केवल सफाई होगी और कोई पेंटिंग या मरम्मत कार्य नहीं किया जाएगा। अब सबकी निगाहें मंगलवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। वहीं, अगर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो इस मामले में नया मोड़ आ सकता है।
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