STF द्वारा गिरफ्तार थानेदार के मामले में आया नया मोड़

गुरमीत सिंह को जब मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल लाया गया तो पत्रकारों ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। DSP विर्क ने नशा तस्करों को छोड़ा है। उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।'

Nov 5, 2024 - 10:54
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STF द्वारा गिरफ्तार थानेदार के मामले में आया नया मोड़
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हाल ही में STF प्रभारी गुरमीत सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। उन्हें नशा तस्करों को अवैध हिरासत में रखने और केस से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब गिरफ्तारी के बाद SI गुरमीत सिंह ने DSP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरमीत सिंह को जब मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल लाया गया तो पत्रकारों ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। DSP विर्क ने नशा तस्करों को छोड़ा है। उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।'

दूसरी ओर, STF के AIG स्नेहदीप शर्मा ने DSP विर्क पर गुरमीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कहा कि गुरमीत सिंह झूठ बोल रहा है। जब सच्चाई सामने आई तो उसने DSP पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को आरोपी सब इंस्पेक्टर ने पटियाला के गांव घग्गा निवासी चरणजीत सिंह चन्नी और रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से 650 ग्राम अफीम बरामद की थी। वहां से वह इसे लुधियाना ले आया लेकिन वह इसे डीएसपी को वापस नहीं कर सका। रैंक के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने लुधियाना से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मोहाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई।

DSP सतविंदर सिंह विर्क ने आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें पटियाला से गिरफ्तार किया गया था और लुधियाना में एक दिन तक अवैध हिरासत में रखा गया था। इसके बाद उनकी लोकेशन लुधियाना बताई गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला संदिग्ध होने के कारण डीएसपी विर्क ने पूरा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया। इस संबंध में जब एसआई गुरमीत सिंह से पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

जांच में पता चला कि गुरमीत सिंह ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए निजी व्यक्तियों से मिलीभगत करके इन लोगों को पटियाला से गिरफ्तार किया और बताया कि उसने इन्हें अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी एसआई गुरमीत सिंह, उसके साथी नरिंदर सिंह और लखविंदर सिंह के खिलाफ धारा 127(2), 61(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। NDPS एक्ट की धारा 2023 और 59(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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