हरियाणा में ग्रुप-C भर्ती में बहुत बड़ी चूक, गर्ल्स हॉस्टल के लिए भेज दिए पुरुष सुपरिटेंडेंट

प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर को आदेश जारी कर हॉस्टल सुपरिंटेंडेट को ज्वाइन करने को कहा था। इसमें 7 कॉलेजों के हॉस्टल के लिए सुपरिटेंडेंट को ज्वानिंग का आदेश जारी किया गया था।

Oct 22, 2024 - 17:39
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हरियाणा में ग्रुप-C भर्ती में बहुत बड़ी चूक, गर्ल्स हॉस्टल के लिए भेज दिए पुरुष सुपरिटेंडेंट
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चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हरियाणा में ग्रुप सी के तहत हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जॉइनिंग में बहुत बड़ी गलती सामने आई है। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर को आदेश जारी कर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को ज्वाइन करने को कहा था। इसमें 7 कॉलेजों के हॉस्टल के लिए सुपरिटेंडेंट को ज्वानिंग का आदेश जारी किया गया था।

इन 7 हॉस्टल में से 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं। गर्ल्स हॉस्टल के लिए जेंट्स सुपरिटेंडेंट भर्ती कर उन्हें ज्वाइनिंग देने के फरमान से विरोध शुरू हो गया। कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने इन्हें ज्वाइन कराने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए वह जेंट्स सुपरिटेंडेंट को नहीं रख सकते। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कहा कि इन जेंट्स सुपरिटेंडेंट की जगह महिलाओं की भर्ती की जाएं और इनसे कोई दूसरा काम कराया जाए।

उन्होंने तर्क दिया कि जेंट्स सुपरिटेंडेंट को हॉस्टल में तैनात करने से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो सकते हैं। छात्राएं भी इस पर ऐतराज जता सकती हैं, क्योंकि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का काम हॉस्टल का औचक निरीक्षण करना भी होता है।

सिर्फ एक कॉलेज को फीमेल सुपरिंटेंडेंट मिली

प्रदेश के 7 राजकीय कॉलेजों में गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिनमें सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। इनमें से 6 कॉलेज को मेल स्टाफ मिला है और मात्र एक राजकीय महिला कॉलेज हिसार को फीमेल स्टाफ मिला है। जब ये सुपरिटेंडेंट कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो असली विवाद शुरू हुआ। कुछ कॉलेजों को यह आभास तक नहीं था कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए मेल स्टाफ सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर दी। जब विभाग से आए पत्राचार को देखा तो मामले का पता चला। यह पूरे कॉलेज में चर्चाओं का विषय बन गया। छात्राओं ने भी उनकी जॉइनिंग पर रोष जताया।

इससे हॉस्टल की छात्र संख्या पर असर पड़ सकता है। ऐसे में कॉलेज प्राचार्यों ने ज्वाइनिंग करवाना ही उचित नहीं समझा। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आगामी आदेशों का इंतजार है।

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