दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ का अनुरोध करने वाली एक विधि छात्र की जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जेल में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का हवाला दिया गया था और हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी।