5% और 18%... GST में अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब, इस दिन से होगा लागू
'हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।'
GST परिषद की 56वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में GST स्लैब को चार से घटाकर केवल दो कर दिया गया है। GST परिषद की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।'
GST में अब क्या स्लैब हैं?
अब GST के केवल दो स्लैब होंगे - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत, जबकि तीसरा स्लैब विशेष होगा। उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत वाले स्लैब को GST से हटा दिया गया है। नई GST दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।
आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए बदलाव: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी की गई है।' किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा।'
अब किन वस्तुओं पर GST केवल 5% रहेगा?
जिन वस्तुओं पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, उनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं।
किन वस्तुओं पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया है?
जिन वस्तुओं पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, उनमें अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर शामिल हैं। सभी भारतीय रोटियों पर GST शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा या कुछ भी, सभी पर GST शून्य होगा।
किन वस्तुओं पर जीएसटी 28% कम किया गया है?
एयर कंडीशनिंग (एसी), 32 इंच से बड़े टीवी, सभी TV पर अब 18%, वाशिंग मशीन, छोटी कारें, 350 रुपये या उससे कम कीमत की मोटरसाइकिल पर अब 18% कर लगेगा। इन पर अब 28% के स्थान पर 18% GST लगेगा।
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