श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर अमृतसर में 2 दिन तक मांस व नशे की दुकानें रहेंगी बंद
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन के अवसर पर अमृतसर प्रशासन ने दो दिनों के लिए विशेष पाबंदियों का ऐलान किया है। बता दें कि 20 और 21 नवंबर को नगर कीर्तन मार्ग पर आने वाली सभी नशीले पदार्थों की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन के अवसर पर अमृतसर प्रशासन ने दो दिनों के लिए विशेष पाबंदियों का ऐलान किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि 20 और 21 नवंबर को नगर कीर्तन मार्ग पर आने वाली सभी नशीले पदार्थों की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
नशीले पदार्थों की दुकानों पर रोक
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को नगर कीर्तन मार्ग पर स्थित शराब की दुकानें, पान-बीड़ी-सिगरेट, तंबाकू की दुकानों के साथ-साथ अंडा, मीट और मछली की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय नगर कीर्तन धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। पंजाब सरकार 20 नवंबर को गुरदासपुर से श्री आनंदपुर साहिब जी तक विशेष नगर कीर्तन का आयोजन कर रही है। यह यात्रा 20 नवंबर को महिता चौक से अमृतसर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। नगर कीर्तन का रूट श्री बाबा बकाला साहिब जी, रहिया, जंडियाला गुरु, गोल्डन गेट, राम तलाई चौक, घी मंडी और श्री गुरुद्वारा शहीदां साहिब जी से होकर डेरा बाबा भूरी वाले तक पहुंचेगा। 21 नवंबर को यात्रा दोबारा डेरा बाबा भूरी वाले से शुरू होकर श्री शहीद गंज साहिब जी, गिलवाली गेट, हकीमा गेट, खजाना गेट, झब्बाल रोड और श्री गुरुद्वारा बीर बाबा बूढ़ा साहिब जी तक जाएगी। इस पूरे मार्ग पर निर्धारित पाबंदियां लागू रहेंगी।
दो दिनों तक पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा
प्रशासन ने बताया है कि दोनों दिनों तक नगर कीर्तन मार्ग के आसपास कोई भी दुकान प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकेगी। इस दौरान सभी संबंधित दुकानदारों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इलाके में नियमित निगरानी करेंगे ताकि किसी तरह की उल्लंघन की स्थिति न बने।
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
ADC रोहित गुप्ता ने चेतावनी दी है कि यदि किसी दुकान को इन दो दिनों में खुला पाया गया या प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे धार्मिक कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।
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