दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा, “इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।”

न्यायाधीश ने कहा कि सिंह निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। उन्होंने कहा, “यह अदालत निचली अदालत को वर्तमान मामले में सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश देती है।” फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि जमानत देने के इस चरण में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान की स्वीकार्यता के मुद्दे की पड़ताल नहीं की जा सकती और इसकी पड़ताल सुनवायी के दौरान की जाएगी।