क्या चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर भी हो सकता है चालान ? जानें क्या हैं ट्रैफिक नियम ?
अगर आप भी टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर चलाते समय चप्पल पहनना पंसद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. कई लोग जूतों से अलग चप्पल पहन बाइक या स्कूटर चलाने में सहज महसूस करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है? आइये जानते है कि क्या चप्पल पहन बाइक चलाने पर आपका चलान कट सकता है या नहीं.
अगर आप भी टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर चलाते समय चप्पल पहनना पंसद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. कई लोग जूतों से अलग चप्पल पहन बाइक या स्कूटर चलाने में सहज महसूस करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है? आइये जानते है कि क्या चप्पल पहन बाइक चलाने पर आपका चलान कट सकता है या नहीं.
चप्पल पहन टू-व्हीलर चलाने पर चालान ?
आपके लिए अच्छी खबर यह है कि चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट सकती है. बता दें कि चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में कोई खास दंडात्मक व्यवस्था नहीं है. इस पर एक स्पष्ट जानकारी नितिन गडकरी के X (पूर्व ट्वीटर) अकाउंट से प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया था कि चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर कोई चालान नहीं होगा।
जानिए क्या है ट्रैफिक नियम ?
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार केवल चप्पल ही नहीं, बल्कि अन्य किसी भी पहवाने पर भी ट्रफिक पुलिस चालान नहीं काट सकती. सरकारी जानकारी के अनुसार, हाफ शर्ट पहनकर या लुंगी और बनियान में राइड करने पर भी कोई चालान का प्रावधान नहीं है. इसके अलावा, गाड़ी में ज्यादा बल्ब न रखना और कार के शीशे पर गंदगी होना भी चालान के लिए कारण नहीं बन सकता. यदि कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इन कारणों से आपका चालान काटने की कोशिश करता है, तो घबराएं नहीं. आप सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं. ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना भी महत्वपूर्ण है.
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