अमृतसर(Amritsar) जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रुपिंदर पाल सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता अधिनियम के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अमृतसर में भारत‑पाक सीमा से सटे इलाके में लगी कांटेदार तार (फेंसिंग) से 500 मीटर के दायरे के भीतर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूरी तरह रोक रहेगी।
प्रशासन के अनुसार सीमा क्षेत्र में अनियंत्रित आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों के कारण सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, जिससे शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित घटनाओं को रोकने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
सीमा से जुड़े इलाकों में विशेष रूप से लागू होगा आदेश
जारी निर्देश खास तौर पर उन क्षेत्रों पर लागू होंगे जो पंजाब पुलिस के अमृतसर (देहाती) पुलिस प्रशासन के अधीन आते हैं और सीधे सीमा से सटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य सीमा की निगरानी को मजबूत करना, स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखना है।
आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय के दौरान 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और पुलिस बल लगातार निगरानी रखेंगे और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।