‘Delhi Service Bill’ बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

बता दें कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली सरकार स्वतंत्र होगी साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार कर पाएगी इससे पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।