‘Delhi Service Bill’ बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह विधेयक कानून बन चुका है। बता दें कि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी है।

गौरतलब हो कि 3 अगस्त को यह विधेयक लोकसभा में पास हुआ था और राज्यसभा में यह विधेयक 7 अगस्त को पारित किया गया था। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 131 वोट और इसके विरोध में 102 वोट पड़े थे।

बता दें कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली सरकार स्वतंत्र होगी साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार कर पाएगी इससे पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।