कागज के थैले के लिये विक्रेता ने वसूले 7 रुपये, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 3 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली में एक उपभोक्ता आयोग ने फैशन ब्रांड लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहक से बिना पूर्व सूचना के पेपर कैरी बैग के लिए 7 रुपये शुल्क वसूलने पर 3,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (पूर्वी दिल्ली) खुदरा विक्रेता द्वारा एक पेपर कैरी बैग के बदले में… Continue reading कागज के थैले के लिये विक्रेता ने वसूले 7 रुपये, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 3 हजार रुपये का जुर्माना

ग्राहक से Paper Bag के 7 रुपए लेना पड़ा महंगा, Consumer Court ने लगाया 3 हजार Rs. का जुर्माना

आयोग ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘आयोग के समक्ष विचारनीय प्रश्न प्लास्टिक बैग या पेपर बैग के उपयोग का नहीं है बल्कि यह बिना पूर्व नोटिस/सूचना दिए खरीद के लिए चुने गए सामान के बदले भुगतान करते समय कैरी बैग प्रदान करने को लेकर ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त लागत लगाई जा सकती है या नहीं इस बारे में है।’’