पंजाब कैबिनेट ने संगरूर, तरनतारन में दो विशेष पोक्सो अदालतों को मंजूरी दी

पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को तरनतारन और संगरूर जिलों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दो त्वरित सुनवायी अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दे दी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कदम बलात्कार सहित बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगा। चीमा ने कहा, ‘‘ये अदालतें तरनतारन और संगरूर जिलों में स्थापित की जाएंगी।’’

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बाद में कहा कि इन दो त्वरित सुनवायी विशेष अदालतों की स्थापना से लंबित मामलों का निस्तारण होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इन अदालतों के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दो पद तथा सहायक कर्मचारियों के 18 पद सृजन को भी मंजूरी दी।

प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य भर की निचली अदालतों में न्यायिक शाखा के 3,842 अस्थायी पदों को स्थायी पद में बदलने को मंजूरी दे दी।

दो दशकों से अधिक समय तक ये पद अस्थायी थे और इन्हें जारी रखने के लिए हर साल गृह मामलों, न्याय और वित्त विभागों की मंजूरी की जरूरत होती थी।

मंत्रिमंडल ने पंजाब में खाद्यान्नों की सुचारू रुप से ढुलाई के लिए ‘पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2024 और ‘पंजाब लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी, 2024’ को मंजूरी दे दी।

नीति के अनुसार, खाद्यान्न की ढुलाई कार्यों का आवंटन प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी ऑनलाइन निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

कैबिनेट ने दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का लाभ बढ़ाने का फैसला किया जो फिलहाल मौजूदा एक करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों के लिए था।

इस फैसले से राज्य के एक लाख से अधिक व्यापारियों को फायदा होगा क्योंकि वे इस योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने 829 ‘आम आदमी क्लीनिक’ (एएसी) की स्थापना को भी पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी, जिनमें से 308 शहरी क्षेत्रों में और 521 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।