जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में कहा गया है कि उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। नामांकित सदस्यों में से एक महिला भी होनी चाहिए।
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में कहा गया है कि उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। नामांकित सदस्यों में से एक महिला भी होनी चाहिए।