गौरतलब हो कि उच्चतम न्यायालय ने 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के उन विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने राज्य में हाल के राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था।