Thursday, February 19, 2026
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Demat Account को लेकर SEBI ने दिया अहम अपडेट, 11 नवंबर से होगा लागू

भारतीय शेयर बाजार में डीमैट खाते से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर एक अहम अपडेट आया है। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को घोषणा की कि ग्राहक के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के सीधे भुगतान से जुड़ी गाइडलाइन की समयसीमा 14 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 नवंबर कर दी गई है।

सेबी ने 5 जून को जारी एक सर्कुलर के जरिए यह नियम पेश किया, जिसका उद्देश्य क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीसी) के जरिए परिचालन दक्षता में सुधार और जोखिम को कम करना है। इस नई व्यवस्था के तहत अब प्रतिभूतियों का भुगतान सीधे निवेशकों के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा, जबकि वर्तमान में यह प्रक्रिया ब्रोकर के पूल खाते के जरिए होती है।

इसके अलावा प्रतिभूतियों के भुगतान के समय में भी बदलाव किया गया है। यह समय दोपहर 1:30 बजे से बढ़ाकर दोपहर 3:30 बजे कर दिया गया है, ताकि प्रतिभूतियां अगले दिन के बजाय उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा की जा सकें।

सेबी ने ब्रोकर्स फोरम से सलाह-मशविरा करने और यह सुनिश्चित करने के बाद समयसीमा बढ़ाई है कि बाजार में बिना किसी व्यवधान के यह बदलाव किया जाए।

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