केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिलने पर भड़के सौरभ भारद्वाज, कहा किसी को भी समन भेज सकती है बीजेपी

केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिलने पर भड़के सौरभ भारद्वाज, कहा किसी को भी समन भेज सकती है बीजेपी

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति के एक मामले में जमानत मिल गई है, इसलिए उन्हें एक नया मामला मिल गया है जिसके तहत उन्हें तलब किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी मुद्दे का पता लगा सकती है और जिसे चाहे उसे बुला सकती है। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि अगर केजरीवाल रैली करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बाधाएं बढ़ जाएंगी।

भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार को लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर जाएंगे और INDIA गठबंधन के लिए रैली और बैठक करेंगे, तो बीजेपी के लिए बाधाएं बढ़ जाएंगी।

इसलिए वे उन्हें किसी भी तरह से सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत मिल गई है, इसलिए उन्होंने एक नया विकल्प ढूंढ लिया है।

भाजपा के पास सभी एजेंसियां हैं, वे किसी भी मुद्दे का पता लगा सकते हैं और जिसे चाहें समन भेज सकते हैं। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड (DJB) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए।

ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सोमवार के लिए अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत ईडी ने समन जारी किया था।

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि मामला ‘फर्जी’ है। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले की जानकारी नहीं है।

इस साल फरवरी में, ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और एक ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था।

ईडी दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच कर रहा है। इसका आपराधिक मामला सीबीआई की एक एफआईआर और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जुड़ा है।

ईडी द्वारा दर्ज शिकायतों के मामले में केजरीवाल को 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई थी। वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है।

कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब तक दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा 4 मार्च, 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए आठ पिछले समन को “अवैध और गैरकानूनी” बताया है।

ईडी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है।