Punjab : कोर्ट ने गैंगस्टर अमृतपाल की पत्नी को किया रिहा, फैसले को चुनौती देगी पुलिस
पंजाब के तरनतारन कोर्ट द्वारा रविवार 30 नवंबर कंचनप्रीत कौर को रिहा किए जाने के बाद अब पंजाब पुलिस ने इस मामले पर जवाब दिया है। पुलिस का कहना है कि कनाडा-स्थित गैंगस्टर अमृतपाल बाठ और उनकी पत्नी कंचनप्रीत कौर के खिलाफ जांच में पुख्ता सबूत मौजूद हैं।
पंजाब के तरनतारन कोर्ट द्वारा रविवार 30 नवंबर कंचनप्रीत कौर को रिहा किए जाने के बाद अब पंजाब पुलिस ने इस मामले पर जवाब दिया है। पुलिस का कहना है कि कनाडा-स्थित गैंगस्टर अमृतपाल बाठ और उनकी पत्नी कंचनप्रीत कौर के खिलाफ जांच में पुख्ता सबूत मौजूद हैं। तरनतारन के SP रिपुतापन सिंह ने बताया कि कंचनप्रीत की गिरफ्तारी ठोस सबूतों के आधार पर की गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस अदालत के आदेश की कानूनी समीक्षा के बाद मामला दोबारा अदालत में पेश करेगी।
कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक
शनिवार रात 8 बजे शुरू हुई सुनवाई रविवार सुबह 4 बजे खत्म हुई। कोर्ट ने कंचनप्रीत की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जमानती FIR में धारा 111 जोड़कर उसे गैर-जमानती बनाना गलत था। कंचनप्रीत कौर पर उपचुनाव के दौरान चार केस दर्ज थे। शुक्रवार को वह जांच में शामिल होने के लिए मजीठा थाने पहुंचीं, जहां छह घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
गैर-जमानती धारा जोड़ना गलत- केलर
कंचनप्रीत कौर के वकील कलेर ने कहा कि पंजाब पुलिस ने जमानती धाराओं वाले FIR में गैर-जमानती धारा जोड़ दी, ताकि कंचनप्रीत को गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता।” मजिस्ट्रेट ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान के दायरे से बाहर की गई थी।
SP रिपुतापन सिंह ने कहा
तरनतारन के SP रिपुतापन सिंह ने बताया कि पुलिस झबाल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 208/25 के तहत आगे की जांच कानून के मुताबिक जारी रखेगी। उन्होंने कहा, “हमारे पास काफी सबूत मौजूद हैं। माननीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाएगी और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।”
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