पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। इस निर्णय की घोषणा आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा प्रेस नोट में की गई।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में नीति के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें नीति को जल्दीबाजी और सामाजिक व पर्यावरणीय आकलन की कमी के लिए आड़े हाथों लिया गया।
सरकार ने स्पष्ट किया कि नीति के तहत पिछले तीन महीने या इसके लागू होने के बाद किए गए सभी कार्रवाइयाँ, जैसे LOI (Letter of Intent) जारी करना, पंजीकरण (registrations) और अन्य सभी उपाय तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
यानी किसानों, भूमि मालिकों या प्रशासन द्वारा इस पॉलिसी के तहत हुई कोई भी आधिकारिक कार्रवाई अब वैध नहीं मानी जाएगी।














