Punjab : आय से अधिक संपत्ति केस में फंसे बिक्रम सिंह मजीठिया, विजिलेंस ने लिया ये एक्शन
पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद बिक्रम सिंह मजीठिया पर अब विजिलेंस ब्यूरो ने धारा 120-B की धारा जोड़ दी है।
पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद बिक्रम सिंह मजीठिया पर अब विजिलेंस ब्यूरो ने धारा 120-B की धारा जोड़ दी है। विजिलेंस ने इसकी जानकारी मोहाली की विशेष अदालत में दी।
शामिल की गई धारा 120-B
इस धारा के तहत अब जांच एजेंसी यह साबित करने की कोशिश करेगी कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने जानबूझकर साजिश रचकर आय से अधिक संपत्ति जमा की। विजिलेंस के अनुसार, मजीठिया के साथ उनके साले गजपत सिंह ग्रेवाल को पहले ही आरोपी बनाया जा चुके हैं और उनके खिलाफ 29 नवंबर तक का अरेस्ट वारंट जारी है।
सरकार ने केस चलाने को दी मंजूरी
पंजाब सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मजीठिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। हालांकि अभी तक अदालत में आरोप तय नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 10 दिसंबर की सुनवाई में चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
अगली सुनवाई में होगी बहस
अगली सुनवाई के दौरान मजीठिया की ओर से वकील विजिलेंस द्वारा पेश किए गए चालान (चार्जशीट) पर बहस करेंगे। यह तय होगा कि किन धाराओं के तहत केस आगे बढ़ेगा। बता दें कि 2021 NDPS केस में नाम जुड़ा इसके बाद पंजाब पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इनके ऊपर ड्रग तस्करों से सांठगांठ और वित्तीय लाभ लेने का आरोप लगा।
जमानत पर फैसला आरक्षित
फिलहाल हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। पिछले 15 दिनों तक दोनों पक्षों में लंबी बहस चली। संभावना है कि अदालत किसी भी समय निर्णय सुना सकती है।
क्या है आगे की स्थिति?
विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि मजीठिया और उनके सहयोगियों ने अवैध आय को वैध दिखाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाईं। अब 120-B जुड़ने के बाद केस का दायरा वित्तीय अपराध से बढ़कर षड्यंत्र और मनी-लॉन्ड्रिंग जैसी धाराओं तक जा सकता है।
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