Pakistan: पूर्व PM इमरान खान को हुई 3 साल की सजा, PTI ने खटखटाया लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा हो गई जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उन्हें जिला सत्र न्यायालय ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही इस्लामाबाद की अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना न देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा। दिलावर ने अपने फैसले में कहा, “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा करने के आरोप सही साबित हुए हैं।”

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने आज लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है पीटीआई की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब पुलिस द्वारा ‘बंदूक की नोक पर उनका अपहरण किया गया है। वहीं, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खान को दोषी ठहराए जाने की निंदा करते हुए कहा, ‘यह न्याय का वध और निष्पक्ष सुनवाई से संबंधित कानून का उल्लंघन है।’