हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर, देखिए पूरी लिस्ट 

Jul 14, 2024 - 13:26
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हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर, देखिए पूरी लिस्ट 
हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर, देखिए पूरी लिस्ट 

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। जहां वह एक के बाद एक लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। 

वहीं, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करते हुए कई विभागों में अधिकारियों को प्रमोशन और तबादले के आदेश भी जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में एक साथ 80 अधिकारियों को प्रमोशन देने के साथ ही उनके ट्रांसफर आदेश भी जारी किए गए हैं।

सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा के लगभग अधिकांश जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित भी किया गया है।

इन शर्तों पर मिली प्रमोशन 

जब भी दिल्ली या चंडीगढ़ में पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में शामिल होता है, तो कनिष्ठतम पदोन्नत व्यक्ति को बिना किसी सूचना के वापस कर दिया जाएगा। 

पदोन्नत अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे, जिसे हरियाणा सिविल मेडिकल (ग्रुप-ए) नियम, 2014 के अनुसार नए कार्यभार की तिथि से तीन साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
 
पदोन्नति उनके वरिष्ठों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही उपरोक्त डॉक्टरों में से वरिष्ठ के पक्ष में तय की जाएगी, तो सबसे कनिष्ठ डॉक्टर को वापस कर दिया जाएगा।

पदोन्नति इन अधिकारियों की कुछ वर्षों की एसीआरएस के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के अधीन है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि विकलांग व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र पाया जाता है, तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को बिना किसी सूचना के उसके मूल पद पर वापस भेज दिया जाएगा। पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन हैं।

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