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‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक, केरल हाई कोर्ट ने बताई वजह

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2–गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

सेंसर सर्टिफिकेट पर कोर्ट की टिप्पणी

फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2–गोज बियॉन्ड’ कल यानी 27 फरवरी को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को प्रमाणपत्र देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। अदालत ने यह भी कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए तय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी था, जो इस मामले में स्पष्ट रूप से नहीं दिखता।

याचिकाओं में क्या उठाए गए सवाल?

हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में फिल्म को दिए गए CBFC सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में केरल की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

एक याचिका में फिल्म के शीर्षक से ‘केरल’ शब्द हटाने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि फिल्म का नाम और प्रचार सामग्री राज्य को नकारात्मक रूप में दिखाती है और इससे सामाजिक भाईचारे पर असर पड़ सकता है।

ट्रेलर के बाद उठा विवाद

विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। खासकर एक दृश्य को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक महिला को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाते हुए दिखाया गया है। इस सीन पर कई यूजर्स ने आपत्ति जताई थी।

 

 

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