हेट स्पीच मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, वहीं अब्बास के भाई मंसूर को 6 महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह फैसला मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने सुनाया है। ऐसे में सजा होने के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है।
बता दें कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित किया था जिस दौरान उन्होंने जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोक कर हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी।
