Wednesday, February 11, 2026
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EPFO ने PF अकाउंट से पैसे निकालने को लेकर नियमों में किया बदलाव

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अपने सदस्यों को कई सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक है जरूरत के समय आंशिक निकासी की सुविधा। सदस्य अपने EPF खाते में जमा राशि से कुछ राशि निकाल सकते हैं और अगर कम से कम पांच साल तक EPF में योगदान दिया गया है, तो यह निकासी कर मुक्त है। हालांकि, अगर कोई 5 साल से पहले राशि निकालता है, तो 10% टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का भुगतान करना होगा।

सदस्य खुद या परिवार के किसी सदस्य की मेडिकल जरूरतों के लिए ईपीएफ से अधिकतम 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। यह सीमा पहले 50,000 रुपये थी, जिसे 10 अप्रैल के बाद बढ़ा दिया गया है। EPFO के इस नियम में हाल ही में बदलाव हुआ है, जिससे मेडिकल निकासी की सीमा दोगुनी हो गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है:

EPFO की वेबसाइट पर जाएं और यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।

-‘ऑनलाइन सेवाएँ’ टैब में ‘दावा (फ़ॉर्म 31, 19 और 10C)’ विकल्प चुनें।
-अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करके सत्यापित करें।
-अंडरटेकिंग प्रमाणपत्र से सहमत हों।
-‘ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें और ‘पीएफ एडवांस (फ़ॉर्म 31)’ चुनें।
-सभी आवश्यक विवरण भरें और सत्यापन पर टिक करें।
-आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
-आपकी कंपनी निकासी अनुरोध को मंज़ूरी देगी, और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा।

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