दिल्ली की एक अदालत ने मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र को धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी किया है। यह मामला उनके नाम से जुड़े ‘गरम धरम ढाबा’ के संचालन को लेकर है। अदालत ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा मंशा) के तहत धर्मेंद्र और दो अन्य आरोपियों को तलब किया है।
क्या है मामला?
मामला एक ढाबे के बिजनेस डील से जुड़ा है, जिसका नाम ‘गरम धरम ढाबा’ रखा गया था। यह ढाबा धर्मेंद्र की छवि और उनके प्रसिद्ध फिल्मी किरदार ‘गरम धरम’ के नाम पर आधारित है। आरोप है कि ढाबे के संचालन और मार्केटिंग के लिए एक व्यवसायिक समझौता किया गया था, लेकिन इसमें कुछ वित्तीय अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र और अन्य आरोपियों ने झूठे वादे करके उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया। शिकायत के मुताबिक, समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया और जानबूझकर धोखा दिया गया।
अदालत का आदेश
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि धर्मेंद्र समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि इन आरोपियों को धारा 420, 120बी और 34 के तहत अपराध करने के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जाए।
धारा 420 (IPC): धोखाधड़ी से जुड़ा अपराध, जिसमें किसी को बेईमानी से धोखा देकर संपत्ति या धन का नुकसान पहुंचाया जाता है।
धारा 120बी (IPC): आपराधिक साजिश का अपराध।
धारा 34 (IPC): साझा इरादे से किया गया अपराध।
धर्मेंद्र की प्रतिक्रिया
अभी तक अभिनेता धर्मेंद्र की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। धर्मेंद्र, जो बॉलीवुड के प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं, अपनी साफ-सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। इस विवाद ने उनके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है।
‘गरम धरम ढाबा’ की पृष्ठभूमि
‘गरम धरम ढाबा’ एक ऐसा थीम-आधारित रेस्टोरेंट है, जिसे धर्मेंद्र की फिल्मों और उनके किरदारों से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। इसमें बॉलीवुड थीम और धर्मेंद्र की फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करके ग्राहकों को आकर्षित किया जाता था।

