अनुसूचित जाति के 6314 लाभार्थियों के लिए 32.20 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर

Jul 13, 2024 - 09:00
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अनुसूचित जाति के 6314 लाभार्थियों के लिए 32.20 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर
अनुसूचित जाति के 6314 लाभार्थियों के लिए 32.20 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है, जबकि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है।

अनुसूचित जातियों के लिए आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कुल 6314 लाभार्थियों को वर्ष 2023-24 के लिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान से 32.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने बरनाला, फरीदकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, मलेरकोटला, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, संगरूर और तरनतारन जिलों के अनुसूचित जातियों के 6314 लाभार्थियों के लिए 32.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

यह राशि वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 6314 लाभार्थियों को कवर करती है। उन्होंने बताया कि जिला बरनाला के 01, फरीदकोट के 482, गुरदासपुर के 757, होशियारपुर के 1356, मलेरकोटला के 253, मोगा के 817, श्री मुक्तसर साहिब के 935, संगरूर के 854 और तरनतारन के 859 लाभपात्रियों को कवर किया गया है।

मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए। यदि परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम है, तो ऐसे परिवार की दो बेटियाँ इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है।

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