Thursday, February 12, 2026
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Chandigarh : नोटिस देने के बावजूद चालान न भरने पर ‘RLA’ ने 648 ड्राइविंग लाइसेंस किए सस्पेंड

चंडीगढ़ में ट्रैफिक अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वर्ष 2025 में अब तक 648 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RLA) के आंकड़ों के मुताबिक, बिना हेलमेट वाहन चलाना लाइसेंस निलंबन का सबसे प्रमुख कारण रहा है, जबकि ट्रिपल राइडिंग इसके बाद दूसरे नंबर पर है।

ITMS कैमरों से बढ़ी निगरानी

ट्रैफिक नियमों पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ के 47 प्रमुख चौराहों पर 225 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) कैमरे लगाए गए हैं। ये हाई-टेक कैमरे रेड लाइट जंपिंग, ओवरस्पीडिंग, मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग, नशे में वाहन चलाने जैसी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 के तहत नशे में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, रेड लाइट जंपिंग और मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे अपराधों पर 6 महीने तक लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। वहीं, बिना हेलमेट चलाने पर 3 महीने का निलंबन और जुर्माने की कार्रवाई की जाती है।

नोटिस के बावजूद लोगों ने नहीं भरा चालान

बता दें कि जनवरी 2025 में RLA चंडीगढ़ ने 15,000 से अधिक वाहन चालकों को नोटिस जारी किए थे, जिन पर 5 या उससे अधिक चालान लंबित थे। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यदि तय समय सीमा में जुर्माना नहीं भरा गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिए जाएंगे। फिर भी, पिछले तीन वर्षों में करीब 7.5 लाख चालान अब भी लंबित हैं। हालांकि बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में जुर्माना नहीं भर रहे हैं।

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